उपभोक्ता आयोग ने पीडि़त के पक्ष में सुनाया फैसला
【कोरबा Times】 19 मई । कोरबा जिले में बैंक उपभोक्ता से चाढ़े चार लाख से अधिक की ठगी और पेनाल्टी रकम के विरूद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर किया गया था, जिस पर आयोग ने राशि का देनदार परिवादी को नहीं होना पाते हुए उसे देनदारी से मुक्त किया है, साथ ही आर्थिक व मानसिक प्रतिपूर्ति के एवज में बैंक को राशि देनी होगी।
जानकारी के अनुसार जिले के बालको इंदिरा मार्केट क्षेत्र में विजय कुमार साहू नामक व्यक्ति निवासरत है। उसका निजी खाता वर्ष 2012 से एक्सिस बैंक कोरबा में है। वही 2019 से उसका क्रेडिट कार्ड खाता संचालित है। 19 नवंबर 2023 को उसके क्रेडिट कार्ड खाता को हैक कर 4 लाख 14 हजार 831 व 36 हजार 424 कुल 4 लाख 51 हजार 255 रुपये काटकर गैर व्यक्ति के द्वारा रिलायंस बीपी मोबाइल एसबीआई में ट्रांसफर कर दिया गया। जिसकी जानकारी होने पर तत्काल क्रेडिट कार्ड के पीछे अंकित कॉल सेंटर में शिकायत दर्ज कराई गई। महिला कर्मचारी द्वारा शिकायत दर्ज करने की जानकारी दी गई। साथ ही शिकायत नंबर भी प्रदान किया गया। काल सेंटर के द्वारा 19 नवंबर को 1.40 बजे क्रेडिट कार्ड और बचत खाता को ब्लॉक कर उपभोक्ता को सूचित किया गया कि उनकी रकम सुरक्षित है। अभी राशि आहरित नहीं हुई है। 24 घंटे में राशि वापसी की बात कही गई। 19 नवंबर को 2.10 बजे रिफंड का मैसेज भी आया तो परिवादी आश्वस्त हो गया कि रकम सुरक्षित है। दूसरे दिन अचानक परिवादी के मोबाइल पर मैसेज आया कि उनके खाते का ओटीपी पास होने की वजह से राशि का आहरण हो गया है।
कोरबा के मैनेजर द्वारा परिवादी को जानकारी दी गई कि क्रेडिट कार्ड के साथ दो कार्ड जारी होता है एक कार्ड नामिनी के नाम पर होता है। परिवादी के द्वारा बताया गया कि उसे एक ही कार्ड जारी हुआ है। साथ ही उसने किसी तरह का ओटीपी शेयर नहीं किया है। बिना ओटीपी शेयर किए ही राशि की ठगी हुई है।
पीडि़त ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर किया जिस पर आयोग ने देनदार परिवादी को नहीं होना पाते हुए उसे देनदारी से मुक्त किया है। विरोधी पक्षकारगण को आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के एवज में परिवादी को 15 हजार रुपये प्रदान करना होगा। वाद व्यय के रूप में पांच हजार, व्यवसायिक कदाचरण के लिए 10 हजार का प्रतिकर अधिरोपित किया गया है।